श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड के मुलजिम की जमानत पर सुनवाई 17 को

जौनपुर। श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड के आरोपित नफीकुल विश्वास निवासी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल ने जिला जज मदन पाल सिंह की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया कि उसे गलत ढंग से विस्फोट कांड में अभियुक्त बनाया गया है। विस्फोट कांड में अज्ञात के खिलाफ एफ आईआर दर्ज हुई थी। उसके खिलाफ किसी भी गवाह ने बयान नहीं दिया है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।
आरोपी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में ट्रांसफर हुई। शासकीय अधिवक्ता अनूप शुक्ला ने प्रार्थना पत्र दिया कि हाईकोर्ट में लंबित पूर्व में सजायाफ्ता आतंकियों की अपील में मूल पत्रावली यहां से हाईकोर्ट भेजी गई है। बिना मूल पत्रावली के जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस हो पाना संभव नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 जनवरी तिथि नियत की है। गौरतलब है कि 28 जुलाई 2005 को 5.20 बजे शाम जौनपुर जिले के सिंगरामऊ में हरपालगंज रेलवे क्रासिंग के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट की घटना हुई थी, इस घटना में 13 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग घायल हुए थे। मामले में 7 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था, जिसमें चार लोगों को पकड़ा गया।